Menu

नागरिकता

भारत का संविधन पूरे भारत वर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्‍यवस्‍था करता है। प्रत्‍येक व्‍यक्ति जो संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950) भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था और (क) जिसका जन्‍म में हुआ है या (ख) उसके माता पिता में से एक भारत में जन्‍म लिया हो या (ग) जो कम से कम पांच वर्षों तक साधारणत् भारत में रहा है, वह भारत का नागरिक हो गया। नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और रद्द करने की संबंध में है।

 


स्रोत: इंडिया बुक 2020 - एक संदर्भ वार्षिक